जांजगीर – चाम्पा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन और , नगरीय निकाय के समीप के 37 गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित , जिले से बाहर जाने अंतर्जिला ई – पास अनिवार्य
सविर्तक न्यूज
जांजगीर – चाम्पा // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय के समीप के 37 गावों को 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य रूप से लेना होगा वहीं स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों में ही जिले से बाहर जाने की अनुमति होगी।
जांजगीर – चाम्पा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित , नगरीय निकाय के समीप के 37 गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित , जिले से बाहर जाने अंतर्जिला ई – पास अनिवार्य
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