Chhattisgarh High Court: चुनाव आचार संहिता के दौरान तबादला, राज्य शासन के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त..!

राजेन्द्र देवांगन
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Chhattisgarh High Court: चुनाव आचार संहिता के दौरान तबादला, राज्य शासन के आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त..!
,बिलासपुर। सिंगल बेंच के फैसले को शिक्षकों ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने राज्य शासन,डीईओ रायपुर व जगदलपुर के 14.मार्च.2024 और 15.मार्च.2024 के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने शासन से कहा कि आदेश की कापी मिलने के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता शिक्षकों के प्रकरण का निराकरण करें।

मिरी राम देवांगन व दयानाथ कश्यप ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से राज्य शासन व जिला शिक्षाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 14.व 15.मार्च.2024 के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी। आचार संहिता के दौरान द्वेषपूर्ण स्थानांतरण का आदेश याचिकाकर्ताओं ने लगाया है।

याचिका के अनुसार जिला शिक्षाधिकारी और ब्लाक शिक्षाधिकारी, जिन्होंने उपरोक्त स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं, उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। स्थानांतरण नीति 12. अगस्त 2022 के अनुसार, स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कलेक्टर द्वारा पारित किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि चुनाव के दौरान जारी आदर्श आचरण संहिता के बीच यह आदेश जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी।

डीईओ जगदलपुर ने शपथ पत्र में दिया जवाब

हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला शिक्षाधिकारी जगदलपुर ने अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पांच जुलाई .2024 को दायर किया है। जिसमें बताया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली है। चार जून 2024 तक स्थानांतरित नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 11.जून 2024 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। हालांकि आज तक याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

सिंगल बेंच के फैसले को किया खारिज

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व जिला शिक्षाधिकारी द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन से कहा कि फैसले की कापी मिलने के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावे पर दोबारा विचार कर निर्णय लें।
ये हैं प्रमुख पक्षकार

छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
जिला शिक्षाधिकारी जगदलपुर, बस्तर, जिला बस्तर, (छ.ग.)
विकासखण्ड शिक्षाधिकारी विकासखण्ड बकावण्ड, जिला (छ.ग.) बस्तर
संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, जगदलपुर, बस्तर, जिला बस्तर, (छ.ग.)
कलेक्टर बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

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