सिम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान दंडित बंदी भागीरती साहू की मृत्यु पर दंडाधिकारी ने जांच के आदेश दिए

राजेन्द्र देवांगन
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दंडित बंदी भागीरती साहू की मृत्यु पर दंडाधिकारी जांच के आदेश

बिलासपुर 5 दिसम्बर 2020। दंडित बंदी भागीरती साहू, पिता-स्व. चैतराम साहू, उम्र लगभग 70 वर्ष, जाति-साहू, निवासी ग्राम-बांकी मोंगरा, थाना-बांकी मोंगरा, जिला-कोरबा छत्तीसगढ़ की सिम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान 14 अगस्त 2020 को रात्रि 02ः45 बजे मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा जांच का आदेश दिया गया है।
जांच के बिन्दुओं में- बंदी क्या जेल दाखिल होने के पूर्व से किसी बीमारी से पीड़ित था अथवा जेल दाखिल होने के पश्चात उसे बीमारी हुई? बंदी को किसी प्रकार की शारीरिक यातना तो नहीं दी गई? बंदी को उपचार के दौरान दी गई चिकित्सा पर्याप्त थी अथवा नहीं? चिकित्सा का ब्यौरा दिया जाये? बंदी की मृत्यु के क्या कारण हैं? अन्य मुद्दे जो जांच के दौरान सामयिक पाये जाये। इन बिन्दुओं के बारे में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो वह श्रीमती स्मृति तिवारी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के जिला कार्यालय बिलासपुर स्थित न्यायालय के कक्ष क्रमांक 35 में 7 दिसम्बर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

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