छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों की जांच करने के आदेश मंगलवार को हाईकोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि तीन माह में जांच पूरी कर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में और परिणाम जून में आए थे। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई।
दरअसल, राकेश यादव, उदयन दुबे, ज्योति सोनी सहित 95 अन्य ने अधिवक्ता रोहित शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से 25 याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल कई प्रश्न के उत्तर या प्रश्न गलत थे। इन सभी प्रश्नों पर सवाल उठाते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने और उनके बताए गलत प्रश्नों के लिए कार्रवाई करने की मांग की।
प्रश्न संख्या 2, 73 और 99 की फिर से जांच करने के आदेश
कोर्ट ने सीजीपीएससी की 18 अक्टूबर को होने वाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। वहीं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने निर्णय सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही प्रश्न क्रमांक 2, 76 और 99 को फिर से जांच करते हुए नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद ही परीक्षा होगी।
Editor In Chief