भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गौर करें तो रविवार शाम पांच बजे के बाद मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बीते एक पखवाड़े से डेरा डाले भाजपा व कांग्रेस के दिग्गजों व पदाधिकारियों को वापस लौटना होगा और अपने घरों की तरफ कूच करना होगा। मरवाही न छोड़ने की स्थिति में आदर्श आचरण संहिता के तहत दिए गए कड़े प्रावधानों से गुजरना होगा। कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है बाहरी लोगों पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नजर भी लगी रहेगी ।
रविवार को शाम पां बजे के बाद सभा,समारोह,जुलूस व रैली पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे ही सभा समारोह व जुलूस का समय समाप्त होगा। तीन नवंबर का मतदान होना है। इस दिन एक अभ्यर्थी, एक मतदान अभिकर्ता और पार्टी के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों के लिए अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मास्क, थर्मल स्केनर इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी मतदान केंद्रों में ड्यूटी लगाई जाएगी। मतदान वाले दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार वाले मास्क, नेता के फोटो वाले मास्क के साथ प्रवेश नहीं करेगा।
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