मुंगेली पुलिस आप सभी से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु न रखें। ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी ने धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई, तो उस पर प्राणघातक हमले की धारा 109 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदार और स्टेशनरी स्टोर संचालक कृपया ध्यान दें:
- किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को कटर या धारदार चाकू न बेचें।
- खरीददार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से रखें।
संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी निम्नलिखित नंबरों पर दें:
📞 9479193044
📞 8319412724
आपकी दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
(रील या सोशल मीडिया पर यदि फोटो/वीडियो उपलब्ध हो, तो उसे भी साझा करें)

