16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सख्त हुई हाईकोर्ट, इन शो टाइम पर लगाया प्रतिबंध

राजेन्द्र देवांगन
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तेलंगाना में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पर रोक लगा दी है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।

स्वास्थ्य और सुरक्षा का हवाला

याचिकाकर्ता विजय गोपाल ने अदालत को बताया कि देर रात फिल्मों में जाने से नाबालिगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पिछली भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए यह कदम जरूरी है।

सरकार को दिए गए निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार से सभी हितधारकों से परामर्श कर बच्चों के सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाया गया है।

अंतिम शो का समय भी बन सकता है मुद्दा

मल्टीप्लेक्स में रात 1:30 बजे तक अंतिम शो जारी रहता है। अदालत ने कहा कि देर रात के शो के दौरान नाबालिगों की उपस्थिति पर नियंत्रण जरूरी है। साथ ही, ‘पुष्पा-2’ के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सीख लेने की आवश्यकता है।

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