रायपुर। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फरवरी 2025 में 27 लाख किसानों को धान खरीदी की एकमुश्त अंतर राशि (बोनस) प्रदान की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार (रेडी टू ईट) तैयार करने की जिम्मेदारी पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश की लगभग दो हजार महिला स्व-सहायता समूहों की 20 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। प्रारंभिक रूप से पांच जिलों में महिला समूहों के माध्यम से पोषण आहार तैयार किया जाएगा।
रविवार को नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इन महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा 20 नवंबर 2022 को पोषण आहार निर्माण का कार्य निजी कंपनियों को सौंपा गया था, जिसका तत्कालीन विपक्षी भाजपा ने कड़ा विरोध किया था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय को पलटने का ऐलान किया था।
धान खरीदी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें 800 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी।
राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के वर्षों से बचे 3,445 मकानों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लागत मूल्य पर 10%, 20% और 30% तक की छूट देने का निर्णय लिया है।
मिनी स्टील प्लांटों को बिजली दर में छूट प्रदान करते हुए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक रुपये प्रति यूनिट की राहत दी जाएगी। इससे औद्योगिक और आर्थिक मंदी से प्रभावित इकाइयों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
कलाकारों और लेखकों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये तक कर दी गई है, जबकि मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर पर स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) चलाया जाएगा, जिसके तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक लाख 32 हजार लाभार्थियों के लिए 3,938.80 करोड़ रुपये की अनुदान राशि अनुमोदित की गई है। इसमें राज्यांश 1,450 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त 538 करोड़ रुपये मकान पूर्ण होने या गृह प्रवेश के समय दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी संशोधनों की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का नया पद सृजित।
- नवा रायपुर में श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित।
- द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के लिए नवा रायपुर में 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर दी जाएगी।
- आरडीए नवा रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन किया जाएगा।
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