उपसरपंच पर गोली चलाने के आरोपी सहित सहयोेगी पकड़ाएछत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जोगी कांग्रेस नेता के भाई (उपसरपंच) को गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो युवकों ने उपसरपंच पर गोली चलाई थी। दो युवकों ने पिस्टल एवं गोलियां उपलब्ध कराई थी। घटन.जानकारी के मुताबिक, परेवा के उपसरपंच वासुदेव यादव शनिवार को अपने टमाटर की खेत देखने परसाढोढी गांव गए थे।
शाम करीब 6 बजे वे अपने बाइक से परेवा लौटने के दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनपर गोलियां चला दीं। एक गोली उनके पेट एवं दूसरी हाथ में लगी। गोली लगने से वासुदेव यादव घायल हो गए।
बलरामपुर एसपी ने किया मामले का खुलासा गिरफ्तार किए गए आरोपी घायल वासुदेव यादव को पीछे से लौट रहे भतीजे ने ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहंुचाया। मामले में बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने एएसपी शैलेंद्र पांडेय के नेतृत्व में पुलिस दल का गठन किया। बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटों में मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, चार खाली कारतूस, एक मैगजीन, दो जिंदा राउंड और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।ये हुए गिरफ्तार सुकेश यादव (22), ग्राम परेवा, शंकरगढ़ संतोष पैकरा उर्फ बोखा (25), गिरजापुर, शंकरगढ़ विश्वनाथ पैकरा (28), गिरजापुर, शंकरगढ़ अश्विनी चौबे (28), सिचाई कालोनी डाल्टनगंज, झारखंडआरोपियों से जब्त पिस्टल एवं कारतूसजमीन विवाद पर जानलेवा हमला बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि वासुदेव यादव का जमीन विवाद परेवा निवासी सुकेश यादव के साथ था। जमीन विवाद को लेकर ही सुकेश ने वासुदेव यादव की हत्या की योजना बनाई। उसने अन्य युवक संतोष पैकरा को योजना में शामिल किया।
उनके सहयोगी विश्वनाथ पैकरा ने डाल्टेनगंज निवासी अश्विनी चौबे से संपर्क कर पिस्टल एवं गोली का इंतजाम किया।घात लगाकर बैठे थे आरोपी योजना के अनुसार सुकेश यादव एवं संतोष पैकरा ने वासुदेव यादव का इंतजार किया। वे नकाब पहने हुए थे, ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। सुकेश यादव एवं संतोष पैकरा ने ही गोली चलाई थी।
घटना के बाद सुकेश यादव बैकुंठपुर भाग गया था। उसे गिरफ्तार किया गया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया।आरोपियों में संतोष पैकरा को ससुराल ग्राम चलगली, विश्वनााि को गिरजा पुर एवं अश्वनी चौबे को डाल्टेनगंज से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।