
बिलासपुर, 01 अगस्त 2024 – छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज “प्रार्थना भवन” जल संसाधन विभाग बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। यह 263वीं सुनवाई थी, जिसमें कुल 37 प्रकरणों पर विचार हुआ।
एक प्रमुख मामले में, आवेदिका और अनावेदक के बीच पिछले सुनवाई में 5 लाख रुपये के तीन किश्तों में भुगतान के एवज में आपसी सहमति से तलाक का समझौता हुआ था। आज अनावेदक ने एक्सीस बैंक मंगला चौक ब्रांच से 2 लाख रुपये का डीडी आवेदिका के नाम पर बनवाया, जिसे आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शेष 3 लाख रुपये की राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसकी अदायगी महिला आयोग रायपुर में होगी।
एक अन्य मामले में, आवेदिका और उसके पति के बीच 2.50 लाख रुपये भरण पोषण भत्ता देने का इकरारनामा दिनांक 19 मार्च 2023 को हुआ था। अनावेदक ने स्वीकार किया कि वह जून 2023 में सेवा निवृत्त हुआ है और उसे 7 लाख रुपये मिले हैं। उन्होंने 7 साल पहले दूसरा विवाह कर लिया था, बिना तलाक लिए। इस मामले में, आयोग ने अनावेदक को आवेदिका को 30 सितंबर 2024 को 1 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। शेष राशि 1.50 लाख रुपये एक माह बाद दी जाएगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य मामले में, अवैध तरीके से रहने वाली दूसरी महिला को आयोग ने नारी निकेतन भेजने का निर्देश दिया। आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक ने दूसरी शादी कर ली है और आवेदिका को परेशान कर रहा है। आयोग ने अनावेदक को निर्देश दिया कि यदि दोबारा आवेदिका को परेशान किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महिला आयोग के इस सुनवाई में विभिन्न प्रकरणों पर विचार हुआ और संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।