राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित

राजेन्द्र देवांगन
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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित

ज़िला ब्यूरो प्रमुख हरीश माड़वा


बिलासपुर 05 जनवरी 2023/ जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं उपभोग को हतोत्साहित करने एवं कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी अनुपालन हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं समय-समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनसमुदाय को तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. बी.के. वैष्णव के मार्गदर्शन में ब्लूमबर्ग परियोजना के माध्यम से बिलासपुर जिले में तम्बाकू नियंत्रण हेतु कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराये जाने जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 अनिल श्रीवास्तव द्वारा सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुपालन सहित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की दिशा में कार्रवाही हेतु अपील की गई। जिला नोडल अधिकारी डॉ. बी.के. वैष्णव द्वारा सभी विभागों को तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में प्रयास किये जाने एवं अपने अपने कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. अनुपम नाहक द्वारा जिले में किये जा रहे गतिविधियों से अवगत कराया गया एवं अपने अनुभव साझा किया गया। इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ. अमित यादव उपस्थित हुए। बिलासपुर जिले सहित छ.ग. राज्य एवं देश के विभिन्न स्थानों पर तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। तम्बाकू के उपयोग से किस प्रकार व्यक्तियों में हानिकारक प्रभाव परिलक्षित होते हुए तम्बाकू उत्पाद के निर्माताओं द्वारा किस प्रकार कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है आदि विषयों को विस्तार से बताया गया।
डॉ. अमित यादव द्वारा तम्बाकू मुक्त एवं धुम्रपान मुक्त नीतियों एवं कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों को विस्तार से बताते हुए तम्बाकू नियंत्रण हेतु सभी विभागों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। ब्लूमबर्ग परियेाजना बिलासपुर संभागीय समन्वयक संजय नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक युवा तंबाकु सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 8 प्रतिशत तम्बाकू उपयोगकर्ता 13 से 15 आयु वर्ग के शाला में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं तथा राज्य की कुल आबादी की 39.1 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करते हैं। ऐसे में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण करने में सभी विभागो की भूमिका अहम है। इस प्रशिक्षण में ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के प्रकाश श्रीवास्तव भी उपस्थित हुए तथा जिले में सप्ताह में दो दिन जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की निगरानी एवं उल्लंघन होने पर उचित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन विभाग, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, यातायात विभाग एवं रेलवे पुलिस के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और तम्बाकू नियंत्रण हेतु अपने-अपने विचार साझा करते हुए जिले में कोटपा एक्ट 2003 के शत प्रतिशत अनुपालन के लिए एक स्वर में सहमति दी।

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