कैबिनेट की बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

राजेन्द्र देवांगन
9 Min Read
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

कैबिनेट की बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

मनोज शुक्ला,,रायपुर,,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की वर्चुवल बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 1- लद्दाख इंडोचाइना सीमा पर हुई झड़प में 16 जून 2020 को शहीद सिपाही गणेश राम जी (बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। 3- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन को 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, शहीद गणेश राम की बहन को अनुकंपा नियक्ति देने का लिया निर्णय 4- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र , कृषकों , शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती , गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया। योजना में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश में कैदी की मौत पर जांच का आदेश, कलेक्टर ने नियुक्त किया अफसर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा। 5-राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों एवं धान बीज उत्पादक कृषकों को 5837.40 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया। किसानों का दर्द न भाजपा कभी समझ पाई है और न कभी समझ पाएगी : कांग्रेस योजना में खरीफ 2021 की समस्त फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी , रागी , अरहर , मंूग , उड़द , कुल्थी , सोयाबीन , मूंगफल्ली , तिल , रामतिल, कपास , सनई , जूट के साथ साथ कृषि वानिकी तथा गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। खरीफ 2021 से योेजना के अंतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9000 रूपए प्रति एकड़ की दर से 4 किश्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी. के आधार पर औसत रिकव्हरी दर अनुसार कृषकों को एफ.आर.पी. की अंतर राशि 84.25 रूपए प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता के रूप में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। 6- गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद /आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व -सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया। 7- राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 8- छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान है। 9- तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया। 10- सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। 11-छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया। 12- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रूपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 13- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया। 14- मई एवं जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निराश्रित कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया। 15-एम.एन.आर. ई की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में आबंटित भूमि 377.423 हेक्टेयर में से 188.760 हेक्टेयर भूमि को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीयूशन कम्पनी लिमिटेड एवं सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू के शर्ताें के अधीन उर्जा विभाग को आबंटित भूमि को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने एवं बिल्ड आन एण्ड आपरेट के तहत सेकी को उक्त भूमि सौपने हेतु सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

Share This Article