बीजापुर : अवैध सागौन लकड़ी के बड़े भंडार पर वन विभाग की कार्रवाई, लाखों की लकड़ी जब्त

राजेन्द्र देवांगन
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बीजापुर। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीजापुर में दो अलग-अलग स्थानों पर छापा मारकर अवैध रूप से भंडारित लाखों रुपये की सागौन की लकड़ी जब्त की है। यह कार्रवाई वनमंडल अधिकारी बीजापुर के मार्गदर्शन में दिनांक 19 अक्टूबर 2025 की रात्रि को शुरू हुई और 20 अक्टूबर 2025 को तलाशी के साथ पूरी हुई।
दो स्थानों पर अवैध भण्डारण का खुलासा

  • श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा का कॉम्प्लेक्स और बाड़ा:
  • मुखबिर से सूचना मिलने के बाद 19.10.2025 को रात्रि 10:00 बजे बीजापुर-गंगालूर रोड, नया पुलिस लाइन के पास स्थित श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा, पिता चन्द्रीका प्रसाद विश्वकर्मा, के कॉम्प्लेक्स और उसके बाड़े की घेराबंदी की गई। यह अवैध भण्डारण पिछले 06 महीनों से किया गया था।
  • 20.10.2025 को सुबह 8:00 बजे तलाशी के दौरान 83 नग सागौन लट्ठा (3.170 घमी.) और 66 नग सागौन चिरान (1.572 घमी.) सहित कुल 4.742 घमी. काष्ठ जब्त किया गया।
  • जब्त काष्ठ का अनुमानित मूल्य \text{₹} 3,79,360.00 है।
  • वन अपराध प्रकरण क्र. 9780/02 दिनांक 20.10.2025 को जारी कर काष्ठ को छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) (ग) और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत जब्त किया गया।
  • श्री सुभाष विश्वकर्मा के दो मकान:
  • रामयज्ञ विश्वकर्मा के बाड़े की घेराबंदी के दौरान ही सूचना मिली कि श्री सुभाष विश्वकर्मा, पिता बसीकरण विश्वकर्मा, निवासी राउतपारा के मकान (न्यू पुलिस लाइन) और भट्टीपारा बीजापुर के अतिरिक्त मकान में भी सागौन लट्ठों का अवैध भण्डारण किया गया है।
  • सूचना के आधार पर उपवनमंडल अधिकारी बीजापुर द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया और घेराबंदी की गई।
  • नया पुलिस लाइन बीजापुर से: 3 नग सागौन चिरान (0.066 घमी.), 3 नग सागौन लट्ठा (0.149 घमी.), और 4 नग बीजा चौखट कडी (0.096 घमी.), कुल 10 नग (0.311 घमी.) काष्ठ जब्त हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य \text{₹} 21,502.00 है। इसके लिए वन अपराध प्रकरण क्र. 9780/03 जारी किया गया।
  • भट्टीपारा बीजापुर से: 131 नग सागौन चिरान, जिसकी कुल मात्रा 3.965 घमी. जब्त की गई। इसका अनुमानित मूल्य \text{₹} 3,44,955.00 है। इसके लिए पी.ओ.आर. क्र. 9780/04 दिनांक 20.10.2025 जारी किया गया।
  • दोनों स्थानों से जब्त काष्ठ को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अन्तर्गत जब्त किया गया।
    वन विभाग ने समाचार का खंडन किया
    वन विभाग ने एच.एन.एस. 24 न्यूज़ द्वारा प्रसारित समाचार “जंगल में सागौन तस्करों ने मचाया ताण्डव काट डाले सैकडों बेशकीमती पेड़” का खंडन किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई शहर में 06 महीने पहले किए गए अवैध भण्डारण पर की गई थी। विभाग ने कहा कि तस्करों एवं अवैध भण्डारणकर्ताओं के कार्यों में नकेल कसने में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की सतत् सक्रियता, रात्रि कालीन गश्ती एवं मुखबिर तंत्र ने सफलता प्राप्त की है।
    जब्त लकड़ी डिपो में भेजी गई
    जब्त किए गए समस्त काष्ठ को कार्टिंग चालन क्रमांक 88/02 से 06 (रामयज्ञ विश्वकर्मा के बाड़े से) और 88/08 से 10 (सुभाष विश्वकर्मा के भट्टीपारा से) के द्वारा काष्ठागार डिपो बीजापुर में परिवहन कराया गया।
    यह पूरी कार्यवाही वनमंडल अधिकारी बीजापुर की उपस्थिति एवं दिशा-निर्देश में, उपवनमंडल अधिकारी के सहयोग और परिक्षेत्र अधिकारी बीजापुर के सतत् मार्गदर्शन में पूर्ण की गई।
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