MP Bijli Bill: मध्य प्रदेश में 3.46 प्रतिशत बढ़ेंगे बिजली के रेट, अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

Babita Sharma
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भोपाल– मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46 फीसदी की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें एक अप्रैल 2025 से लागू होंगी। आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी किया है। बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाने की मांग रखी थी।

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को छूट

आयोग ने निम्न दाब उपभोक्ताओं और मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार खत्म कर दिया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार भी नहीं देना होगा। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, उन्हें सोलर अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

प्रीपेड कंज्यूमर्स की छूट बरकरार

10 किलोवाट से अधिक भार वाले निम्न श्रेणी के घरेलू और सामान्य जल प्रदाय और सड़क बस्ती व एचवी-6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ में लाया गया है। प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं की छूट को आयोग ने बरकरार रखा हुआ है। बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,744 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके विरुद्ध आयोग ने 57,732.6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

100 रुपए पर 24 रुपए बढ़ेंगे दाम, पर…

घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल ग्रह ज्योति योजना (Atal Graha Jyoti Yojana) के तहत पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी निम्न-दाब उपभोक्ता श्रेणी की न्यूनतम दर बिलिंग (टैरिफ मिनिमम बिलिंग) पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

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ब्यूरो चीफ - मध्यप्रदेश