शहर के प्रमुख शिक्षा हब के बीचों बीच सरकारी शराब दुकान रहवासियों व छात्र – छात्राओं हो रही परेशानी

राजेन्द्र देवांगन
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नियमों के खिलाफ स्कूल-कॉलेज व अस्पताल के पास शराब दुकान, बच्चे-महिलाएं परेशान

बिलासपुर। शहर का प्रमुख शिक्षा हब कहे जाने वाले, कोनी में आबकारी विभाग ने शराब दुकान खोल रखी है। इससे पूरे दिन आसपास का माहौल खराब रहता है। यहां शराब खरीदने और पीने के लिए आने वालों के बीच आए दिन मारपीट और गाली-गलौज की घटना आम है। इससे त्रस्त आसपास के लोगों ने दुकान हटाने की गई बार मांग की है।

छोटे कोनी स्थित शराब दुकान के आसपास ही प्रमुख अनेक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल आदि मौजूद है। जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्र – छात्राएं पढ़ने जाती है। जिस सड़क से वे पढ़ने जाती है, उसी सड़क से शराब दुकान भी जाया जाता है। जिससे प्रमुख रूप से छात्राओं को परेशानी होती है।

वही स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि आए दिन शराबियों के हुड़दंग, गाली – गलौज व मारपीट से वे सभी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है, उक्त शराब दुकान को कही अन्यत्र स्थल में स्थानांतरित किया जाए।

आबकारी के तय नियमों के तहत स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नजदीक शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। इनकी दूरी न्यूनतम 100 और अधिकतम 300 मीटर है।

● वे दुकानें जो स्कूल, कॉलेज के नजदीक हैं ●

सरकंडा : इंदिरा विहार के पीछे बसोड़ मोहल्ले में ड्रीम लैंड स्कूल 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोली गई है। यहां स्कूल लगने और छूटने के समय में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

तिफरा : यदुनंदन नगर में खोली गई शराब दुकान भी स्कूल से काफी नजदीक है। यहां पूरे दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह से शाम तक लोग गाली-गलौज करते रहते हैं।

कोनी : यहां गर्वमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल बिहारी बाजपेयी यूनिवर्सिटी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच बिरकोना रोड पर देशी-अंग्रेजी दो दुकान चल है।

पुराना बस स्टैंड : इस परिसर में जिला अस्पताल और मातृ-शिशु अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर अंग्रेजी और देशी दोनों तरह की शराब दुकान संचालित हो रही है। आस पास पूरे दिन लोग बैठकर शराब पीते हैं। इससे अस्पताल आने वाले लोग परेशान है।

लगभग 7 महीने पूर्व शराब दुकानों को लेकर हाईकोर्ट ने दी थी हिदायत

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के आसपास संचालित शराब दुकान की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इस मामले में राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था। जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है, तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन

बता दें कि, जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है। लंबे समय से जनता के बीच से स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस-पास संचालित सरकारी शराब दुकानों को लेकर विरोध किया जा रहा है। समय समय पर ऐसे स्थानों पर संचालित दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है।

छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी

आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया। स्कूल-कॉलेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं समेत स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

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