छत्तीसगढ़ पंचायत और निकाय चुनाव 2025: अब Online मतदाता पहचान पर्ची भी होगी मान्य

राजेन्द्र देवांगन
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मतदाता पहचान के लिए मान्य होंगे 18 दस्तावेज, चुनाव आयोग ने जारी की सूची

छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान मतदान केंद्र पर पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर SEC-ER के माध्यम से जनरेट की गई ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची भी पहचान के लिए मान्य होगी।

इन दस्तावेजों से कर सकेंगे पहचान की पुष्टि:

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
  • बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • पासपोर्ट
  • आयकर पहचान पत्र (PAN कार्ड)
  • आधार कार्ड
  • सरकारी/निजी संस्थानों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट) कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं और 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची
  • बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
  • फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र
  • छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
  • महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
  • ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची (SEC-ER सॉफ्टवेयर से)

ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची कैसे करें डाउनलोड?
मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट cgsec.gov.in पर जाकर “VOTER SEARCH & PRINT – URBAN” या “VOTER SEARCH & PRINT – RURAL” विकल्प के माध्यम से अपने मतदान केंद्र का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। विवरण भरने के बाद पहचान पर्ची डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा।

मतदान केंद्र पर पहचान की पुष्टि प्रक्रिया:
मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त दस्तावेज मतदान केंद्र पर लेकर जाएंगे, जहां पीठासीन अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की पुष्टि करेंगे।

इस व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया में बढ़ेगी पारदर्शिता:
नई व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मतदाताओं के लिए पहचान स्थापित करने में आसानी होगी। इससे मतदान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

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