बलरामपुर कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश
बलरामपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों एववं भू अधिकार अभिलेख नकल में छेड़छाड़ कर बेशकीमती जमीन की खरीब-बिक्री की कोशिश किए जाने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
इनमें पूर्व उपपंजीयक, लिपिक, नगर सैनिक भी शामिल हैं। जिस जम.जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मदनेश्वरपुर स्थित खसरा नंबर 544/22 एवं 550/1 रकबा क्रमशः 5.93 हेक्टेयर एवं 1.33 हेक्टेयर के अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ एवं कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को क्रय-विक्रय किए जाने का प्रयास किया गया।
पटवारी अनिमा पैकरा को अधिकार अभिलेख के नकल पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। जांच दल ने पकड़ी गड़बड़ी मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय दल बनाया गया था। जिला स्तर की जांच दल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई है।
जिनमें 10 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने एसडीएम राजपुर को निर्देशित किया गया है।बलरामपुर कलेक्टर के द्वारा अभिलेखागार में संलग्न डीईओ कार्यालय के लिपिक विजय बहादुर को निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर ने फर्जीबाड़े में संलिप्त नगर सेना के कर्मचारी तेरेसा लकड़ा, नगर सैनिक पर कार्रवाई के लिए नगर सेनानी बलरामपुर को पत्र भेजा गया है। तत्कालीन उप पंजीयक बलरामपुर अनुराग वैश्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य शासन को पत्र भेजा गया है।इनके खिलाफ होगी FIR कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाने में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें सुनील मिंज निवासी बलरामपुर, सौरभ सिंह निवासी राजपुर, राजेश सिंह निवासी बलरामपुर, बसील खलखो निवासी राजपुर, रमेश ठाकुर निवासी अंबिकापुर, रामरूप यादव निवासी राजपुर, सुरेशचंद्र मिश्र निवासी गढ़वा, झारखण्ड, जयप्रकाश श्रीवास्तव निवासी अंबिकापुर, तेरेसा लकड़ा नगर सैनिक व विजय बहादुर सिंह लिपिक, अनुराग वैश्य, तत्कालीन उप पंजीयक, बलरामपुर शामिल हैं।
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