क्रिसमस और नए साल पर डीजे बैन, पार्टी में शामिल लोगों का रखना होगा रिकॉर्ड; रायपुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read

रायपुर के जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जिन्हें नए साल या क्रिसमस का जश्न मनाना है उन्हें दो छोटे साउंड बॉक्स से ही काम चलाना होगा। किसी भी तरह की रैली, सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शहर के बार, पब, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट्स के बार 12 बजे से रात 11:00 बजे तक खुले रहेंगे। थ्री स्टार स्तर के होटल के बार दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे।

यह कहा गया है गाइडलाइन में
कोई भी आयोजन खुले में या सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकेगा। आयोजन की जगह पर क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों की वीडियो ग्राफी करवानी होगी, सीसीटीवी कैमरों का बंदोबस्त करना होगा। इसके साथ एक रजिस्टर में सभी लोगों के नाम, पते और फोन नंबर लिखने होंगे। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी।

छोटे बच्चों बुजुर्गों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्यक्रम रात साढ़े 12 बजे तक खत्म कर दिए जाएंगे। रात 11:55 से 12:30 तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल हो सकेगा। आयोजकों को पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी पोस्ट करनी होगी कि लोग कार्यक्रम स्थल पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। आयोजक अगर इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

Share This Article