रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को प्रचार खत्म होने तक उनके खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। इसे चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य किया गया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रेडक्रास के सभाकक्ष में अफसरों ने इसकी जानकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी।
कलेक्टर ने बताया कि मतदान वाले और मतदान एक दिन पहले मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के विज्ञापनों का प्रमाणन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनिवार्य रूप से कराना होगा।
बिना प्रमाणन के वे विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे।इसके अलावा सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को अपने आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना अनिवार्य है। अफसरों ने बताया कि उप निर्वाचन के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। कोई भी मतदाता मतदान के पहले अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखें।
उपचुनाव के लिए मतदाता पर्ची का वितरण भी बीएलओ द्वारा करवाया जा रहा है। मतदाता बीएलओ से संपर्क कर अपनी मतदाता पर्ची ले सकते है। इसके साथ ही 85 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों एवं दिव्यांग 5 व 6 नवंबर को मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी।
उम्मीदवारों को बैंक में नया खाता खोलना होगा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के लिए बैंक में अलग से नया खाता खोलना होगा। इस खाते से केवल निर्वाचन संबंधी व्ययों का भुगतान होगा। इस खाते का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
किसी भी एक मद में किसी भी एक संस्था को 10 हजार से ज्यादा कैश देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।दस हजार से ज्यादा के खर्चों का भुगतान चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी से किया जा सकेगा।
प्रत्याशी स्वयं की गाड़ी से प्रचार-प्रसार करेगा तो इस गाड़ी का खर्चा चुनावी व्यय में नहीं जुड़ेगा। इसके लिए प्रत्याशी को आरसी बुक जो उसके नाम से ही उसकी फोटो कॉपी जमा करना होगा। बाकी खर्चे जैसे डीजल, ड्राइवर, लाउडस्पीकर का व्यय लागू रहेगा। प्रचार में लगी बाकी गाड़ियों का खर्चा नियमानुसार लागू रहेगा।
Editor In Chief