बिलासपुर में अज्ञात लोगों ने काटे गुलमोहर के 6 पेड़।छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रोड किनारे के पेड़ काटने पर कलेक्टर अवनीश शरण के कहने पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई है।
दरअसल रोड किनारे का पेड़ काटना लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध होता है और इ.सिविल लाइन पुलिस के लिए यह चुनौती है कि वह पेड़ काटने वालों का पता लगाए, क्योंकि FIR अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई है।
गुलमोहर के 6 पेड़ काटे गए कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर में सड़क किनारे हरे भरे पेड़ों को काटे जाने की सूचना को गंभीरता से लिया है।
एसडीएम पीयूष तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मंगला चौक से उस्लापुर रोड गुलाब ज्वेलर्स के सामने सड़क किनारे गुलमोहर के 6 पेड़ों को काटे जाने की सूचना मिली।
सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज जिसे संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार बिलासपुर नेहा विश्वकर्मा के नेतृत्व में राजस्व और पीडब्लूडी की संयुक्त टीम ने जांच की।
जांच के बाद एसडीएम बिलासपुर द्वारा पीडब्लूडी एसडीओ आदित्य ग्रोवर को FIR करने कहा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी एसडीओ ने सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कराया ।