रायपुर। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की ओर से शनिवार को ईडी के विशेष कोर्ट में लगाए गए जमानत आवेदन पर 31 अगस्त को सुनवाई नियत की गई है। वहीं कोयला घोटाले के मामले में जेल में बंद सभी आरोपियों का न्यायिक रिमांड ईडी के विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 24 सितंबर तक बढ़ा दी है।
गौरतलब है कि समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों की जमानत पूर्व में भी ईडी के विशेष न्यायाधीश खारिज कर चुके हैं। इधर शराब घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा की ओर से कोर्ट में आवेदन पेशकर जांच एजेंसी द्वारा की जा रही पूछताछ का सीसीटीवी फुटेज देने की मांग की है। इस पर 31 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी।
महादेव एप केस : आरोपितों का रिमांड 7 सितंबर तक बढ़ा
महादेव एप के आरोपियों का सात सितंबर तक रिमांड बढ़ा, 12 अजीबो-गरीब आवेदन भी लगे रायपुर केंद्रीय जेल में बंद महादेव एप सट्टेबाजी केस के सभी आरोपितों का न्यायिक रिमांड ईडी की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सात सिंतबर तक बढ़ाने का आदेश सुनाया।
इधर इसी मामले में जेल में बद आरोपियों की ओर से 12 अलग-अलग आवेदन कोर्ट में पेशकर अजीबो-गरीब मांग की गई है, जिसे पूरा करना संभव नहीं है। जैसे आरोपित सूरज चोखानी ने जेल में बिना इंटरनेट के टैबलेट उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं इस प्रकरण के फरार आरोपित प्रशांत बागड़ी की ओर से कोर्ट में आवेदन पेशकर ईडी की ओर से पेश पूरक चालान से अपना नाम विलोपित करने की गुहार लगाई है।
उसका कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है, जबकि ईडी का दावा है कि जांच में प्रशांत के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले हैं। इस पर 31 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं नीतीश दीवान की ओर से आवेदन देकर कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपने वकील के साथ कोर्ट में बहस करना चाहता है। इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस पर 28 अगस्त को सुनवाई नियत की है।
विधायक देवेंद्र यादव समेत अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी
चतुर्थ एडीजे के कोर्ट ने शनिवार को कोयला घोटाला मामले में भिलाईनगर के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह समेत अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 24 सितंबर तक सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
मोहम्मद रज्जब बिलासपुर 9755114786