गरियाबंद । राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, शाला में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात से करने के निर्देश जारी किये गये है। इसी संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले में युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड व जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति में शामिल सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। जारी आदेशानुसार विकासखण्ड स्तरीय समिति समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष होंगे। समिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव तथा सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सदस्य होंगे।
इसी प्रकार जिला स्तरीय समिति समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। साथ ही जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य, जिला मुख्यालय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सदस्य होंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विकासखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति का गठन शासन के पत्रानुसार किया गया है। उक्त समिति को शासन के निर्देशानुसार परिशिष्ट में जानकारी तैयार कर, निर्धारित तिथि एवं समय में शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
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