हाईकोर्ट का आदेश : बीमा कंपनी दे 1 करोड़ 10 लाख मुआवजा, जानिए क्या है पूरा मामला

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक एसईसीएल कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Share this Article

You cannot copy content of this page