NEET Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा की पवित्रता के उल्लंघन के बारे में पर्याप्त सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस की बेंच ने मुख्य मुद्दा को समझाया कि परीक्षा के पुनः आयोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपरलीक प्रकृति में प्रणालीगत थी और संरचनात्मक कमियां होने के बावजूद पवित्रता के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिला।
NEET Supreme Court Decision: चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी. नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी.
NEET Supreme Court Decision: सीजेआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज कीं. उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है. परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है. यह प्रस्तुत किया गया कि पेपरलीक प्रकृति में प्रणालीगत था और संरचनात्मक कमियों के साथ मिलकर कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार्य तरीका री-टेस्ट करना होगा. लेकिन, परीक्षा की पवित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
मोहम्मद रज्जब बिलासपुर 9755114786