जिला पंचायत CEO नीलम टोप्पो के खिलाफ अपराध दर्ज, न्यायालय ने खारिज किए जमानत याचिका..!
कोण्डागांव जिला पंचायत सीईओ नीलम टोप्पो के विरुद्ध अंबिकापुर के गांधीनगर थाना में 11 मार्च की देर शाम अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इधर इस मामले पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर (सरगुजा) ओम प्रकाश जायसवाल न्यायालय ने सीईओ नीलम टोप्पो का जमानत याचिका खारिज कर दिया है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत सीईओ नीलम टोप्पो से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका मोबाइल डाइवर्ट बता रहा है।
जानकारी अनुसार, अंबिकापुर सरगुजा के गांधीनगर थाना पुलिस ने 11 मार्च की देर शाम जिला पंचायत सीईओ नीलम टोप्पो (तत्कालीन नजूल अधिकारी) समेत लिपिक नजूल कार्यालय, राजस्व निरीक्षक एवं एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार, अनविभागीय अधिकारी सरगूजा के जांच पश्चात सरगूजा कलेक्टर के निर्देश पर नजूल अधिकारी देव सिंह उइके के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।
पुलिस ने सीईओ समेत सभी के विरुद्ध संयुक्त रूप से धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेज का इस्तेमाल करने के चलते आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है। फिलहाल न्यायालय ने उनके अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।