बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जिला अधिवक्ता संघ के संपन्न हुए चुनाव में उपाध्यक्ष का एक पद महिला के लिए आरक्षित नहीं किए जाने पर महिला अधिवक्ता किरण यादव की अपील को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद बिलासपुर ने जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव निरस्त कर दिया है।
मान्यता नियम 2009 के तहत एक उपाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित किया गया है। चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए किरण यादव द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था लेकिन उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया और उपाध्यक्ष पद पर दो पुरुष अधिवक्ता का निर्वाचन कर दिया गया। इस पर अधिवक्ता किरण यादव ने राज्य अधिवक्ता परिषद में अपील करते हुए चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनकी अपील स्वीकार करते हुए परिषद ने पाया कि अधिवक्ता संघ रामानुजगंज का चुनाव संवैधानिक तरीके से संपन्न नहीं कराया गया है।
परिषद के सदस्य चंद्र प्रकाश जांगड़े, प्रवीण गुप्ता, रविंद्र पाराशर ने 30 अक्टूबर 2019 को हुए चुनाव को निरस्त करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने निर्देशित किया है। परिषद ने माना है कि आवेदिका अधिवक्ता संघ रामानुजगंज की महिला सदस्य है तथा परिषद के मान्यता नियम 2009 के अनुसार किसी भी अधिवक्ता संघ में एक महिला उपाध्यक्ष अनिवार्य है। चूंकि अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपील के संबंध में जवाब हेतु अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी परिषद कार्यालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया है जो उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अवसर समाप्त किया गया है।परिषद ने नियम विरुद्ध ढंग से कराए गए चुनाव को निरस्त करते हुए विधि सम्मत ढंग से एवं संघ के नियमावली के अनुसार किसी निष्पक्ष अधिवक्ता को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव संपन्न कराने जाने की बात कही है।
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