एक ही दिन में 5 मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही!
10-नवम्बर,2020
बिलासपुर-{सवितर्क न्यूज़}
कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर सहायक आयुक्त अधिकारी टीपी भूसा खरे के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में 10 नवंबर को जिले के विभिन्न ग्रामों में आबकारी दल द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में कुल 320 लीटर महुआ मदिरा तथा 1927 लीटर मदिरा बनाने योग्य 57 80 किलो ग्राम महुआ जप्त किया गया जिसका बाजार मूल्य 64000 आंकलन किया गया है।
आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) (च) के तहत कार्यवाही की गई जिसमें तखतपुर के ग्राम गनियारी में पांच आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण क़ायम किया गया है। हाथ भट्टी निर्मित महुआ मदिरा के निर्माताओं तथा संग्रहण करने वाले के बारे में जानकारी जुटाकर गहन विवेचना की गई की जा रही है। ग्राम गनियारी में की गई छापामार कार्रवाई में आरोपी ढेलउराम पिता सुधराम सूर्यवंशी
से 11 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, केजा बाई पति मोती सूर्यवंशी से 10 ली. हाथ भट्टी मदिरा एवं साधना बाई पति गौतम
सूर्यवंशी से 12 ली. हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर ज्यूडिसियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
ग्रामीण क्षेत्र में अवैध मदिरा बनाने के संबंध में सूचना मिलने पर की गई छापामार कार्रवाई में 200 लीटर एवं अज्ञात के विरुद्ध धारा 134 के तहत कार्यवाही की गई इसी प्रकार छापामार कार्रवाई के दौरान 32 किलोग्राम अधिनियम 1915 की धारा 341 342 के तहत किया गया है,इस विशेष छापा मार कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी उप निरीक्षक आनंद कुमार वर्मा मुकेश कुमार पांडे एवं उप निरीक्षक अभिनव रायजादा एवं सहायक स्टाफ का विशेष योगदान रहा
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