बिलासपुर।ईद मिलादउनबी पर्व के चलते शुक्रवार के बाद शनिवार व रविवार अवकाश के तीन दिन बाद सोमवार को हाई कोर्ट में फिर से कामकाज शुरू होगा। कोर्ट में कोरोना महामारी के चलते वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।हाई कोर्ट में बीते दिनों दशहरा अवकाश के चलते करीब सप्ताहभर कामकाज बंद रहा। इस बीच 27 अक्टूबर से 29 नवंबर तक कोरोना महामारी के निर्देशों के तहत कोर्ट में कामकाज शुरू हुआ। तीन दिनों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को ईद मिलादउनबी पर्व का अवकाश रहा। फिर शनिवार व रविवार अवकाश के चलते कोर्ट बंद रहा। अब सोमवार से 10 नवंबर तक कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी।
फिर 11 नवंबर से 16 नवंबर तक दिवाली अवकाश शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन व अन्य वकीलों की मांग व परिस्थतियों को देखते हुए दीपावली अवकाश के बाद 17 नवंबर से नियमित कोर्ट में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही निचली अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने मांगा था सुझाव
23 मार्च को लाकडाउन के बाद लंबे समय तक कोर्ट में कामकाज बंद रहा। केंद्र व राज्य शासन द्वारा अनलाक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों से निचली अदालतों के कामकाज को लेकर सुझाव मांगा था। इसमें उन्हें अपने-अपने जिले के अधिवक्ता संघों की राय लेने के निर्देश भी दिए गए थे।
उनके सुझाव के आधार पर ही निचली अदालतों में सिर्फ जमानत व रिमांड प्रकरणों की सुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए। हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र व राज्य शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत 17 नवंबर से निचली अदालतों में नियमित सुनवाई करने का आदेश दिया है।
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