बिलासपुर लॉकडाउन: 14 से 21 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉकडाउन.. कलेक्टर ने जारी किया आदेश..
राकेश खरे,बिलासपुर– कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन का आदेश जारी हो गया है।
कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने 14 अप्रैल को सुबह 6 से 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक पूरे इलाके को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्ण तहसील रहेंगी।
इस दौरान सभी तरह के दफ़्तर बंद रहेंगे, और ज़िले में शराब दुकानें भी नहीं ख़ुलेंगी।
कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बिलासपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी ।
मेडिकल दुकान के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
इस दौरान पूरे जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
सभी धार्मिक ,सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे । विवाह आदि में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है ।
विवाह कार्यक्रम वर / वधु के निवास में आयोजित करने की शर्त के साथ 20 व्यक्तियों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। इसी तरह अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
इस अवधि में बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय ,शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगे। लेकिन टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन का काम जारी रहेगा । सभी प्रकार की सभा जुलूस ,सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से बाहर जाने वाले यात्रियों को ईपास के माध्यम से अनुमति लेना जरूरी होगा । कोविड-19 टीकाकरण के लिए समस्त गतिविधियां, पंजीयन ,परिवहन ,टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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