बड़वानी – विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक के साथ मारपीट के मामले में जेल भेजे गए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और ड्राइवर रवि प्रजापत को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली। अब तीनों आरोपी 26 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे।
जानकारी के मुताबिक, 20 अप्रैल को कपिल पाठक से मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने चिंटू चौकसे, उनके भाई ईशान चौकसे, भतीजे रोहन चौकसे, सुभाष यादव और ड्राइवर रवि प्रजापत के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से चिंटू, सुभाष और रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं ईशान और रोहन अब भी फरार बताए जा रहे हैं।
तीनों गिरफ्तार आरोपियों की ओर से एडवोकेट संतोष शर्मा ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। शुक्रवार को सेशन जज अयाज मोहम्मद की अदालत में सुनवाई हुई, जहां वकील ने जमानत के पक्ष में तर्क रखे। सुनवाई के बाद अदालत ने शाम को आदेश पारित करते हुए तीनों को जमानत दे दी।
अब आरोपियों की 26 अप्रैल को जेल से औपचारिक रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस मामले में अभी पुलिस जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
आगे की कार्रवाई पर निगाहें
अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं। साथ ही, राजनीतिक हलकों में भी यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

ब्यूरो चीफ – मध्यप्रदेश