रीवा (मऊगंज) – मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन पर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम गोपला निवासी सुशील कुमार पटेल पर 1 करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई हनुमना तहसील के ग्राम गोपला में अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद की गई।
प्रशासन को मिली शिकायत में बताया गया था कि ग्राम गोपला के खसरा नंबर 601/1 में बिना अनुमति पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। इस पर तहसील प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थल का निरीक्षण किया। जांच में 8550 घन मीटर फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया।
मौके से लगभग 4000 घन मीटर मलवा और 16 घन मीटर फर्शी पत्थर लावारिस हालत में जब्त किया गया। कलेक्टर ने मामले में मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत खनिज रॉयल्टी की 15 गुना राशि के साथ पर्यावरण क्षति के एवज में जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया है।
जुर्माना जमा न करने पर होगी दोगुनी वसूली
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपी ने जुर्माने की राशि समयसीमा में जमा नहीं की, तो नियमानुसार उससे दोगुनी राशि की वसूली की जाएगी। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
खतरे में प्राकृतिक संसाधन
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध पत्थर खनन का कारोबार चल रहा था, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन की यह कार्रवाई आने वाले समय में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।