रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया है। श्रम विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन सभी श्रमिकों को अवकाश दिया जाएगा और उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
मतदान के दिन कब मिलेगा अवकाश?
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार श्रमिकों को 11, 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह आदेश सभी संस्थानों पर लागू होगा ताकि श्रमिक बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें।
वेतन में नहीं होगी कटौती
श्रम विभाग के आदेश के अनुसार, मतदान के दिन अवकाश लेने वाले श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बिना आर्थिक चिंता के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
निजी प्रतिष्ठानों और दुकानों पर भी लागू होगा आदेश
यह आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी संस्थानों, दुकानों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सहायक श्रम आयुक्त का बयान
सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक श्रमिक अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। मतदान के दिन सभी कारखाने, दुकानें और समाचार पत्र स्टैंड बंद रहेंगे।
शासन का उद्देश्य
शासन का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना है। शासन ने सभी नियोक्ताओं से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

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