मध्य प्रदेश में यात्री बसों के अस्थायी परमिट पर रोक के विरोध में बस ऑपरेटर सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे। भोपाल इंदौर, जबलपुर और अन्य जिलों में बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी। परिवहन विभाग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थाई परमिट पर रोक लगाई गई है। इसके विरोध में बस ऑपरेटर सोमवार व मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे। इंदौर, जबलपुर और अन्य जिलों में बस नहीं चलेंगी।
बस ऑपरेटरों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है। भोपाल के बस स्टैंड नादरा, आईएसबीटी और हलालपुर से बसों का संचालन नहीं होगा। परिवहन विभाग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थाई परमिट पर रोक लगाई गई है। अस्थाई परमिट खास परिस्थितियों में दिया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद समस्या बढ़ी
बता दें 1 जनवरी को उच्च न्यायालय ने यात्री बसों को अस्थाई परमिट देने पर बैन लगा दिया था। अब जरूरत पर अस्थायी परमिट जारी किए जा रहे हैं। इसके बाज राजधानी में 250 और प्रदेश में चार हजार बसों का संचालन ठप हो गया।
बस ऑपरेटरों ने कहा कि जब तक स्थायी परमिट जारी नहीं किए जाते, तब तक अस्थाई परमिट ही दिए जाएं। अस्थायी परमिट नहीं मिलने से चालक, परिचालक और हेल्पर की नौकरी चली गई है। बस ऑपरेटर प्रतिनिधि गोपाल पैगवार ने कहा, ‘जनवरी के लिए टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन हमें परमिट जारी नहीं किया गया।’

अस्थायी परमिट पर क्यों की गई सख्ती
ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग को अपनी परेशानी बता दी है। अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। राज्य में कई सालों से अस्थाई परमिट के नाम पर धांधली चल रही थी। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश में लिखा गया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 87 (1) सी के प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थायी परमिट जारी किए जाएंगे।
कई लोग बेरोजगार हुए- बस ऑपरेटर
विभाग द्वारा परीक्षण के बिना ही अस्थायी परमिट जारी किए जा रहे थे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि अस्थायी परमिट देना नियम बन गया है। पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यह परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है कि सिस्टम में फैली मनमानी को दूर करें।

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