लीज क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहा था क्रशर मशीन, अफसरों ने किया सील क्रेशर मालिक राजकुमार गोयल को शो काज नोटिस जारी

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

अवैध खनिज परिवहन करते 9 वाहन जब्त

बिलासपुर, 14 दिसंबर 2024/लीज क्षेत्र से बाहर क्रशर संचालित होने के कारण क्रशर मशीन को सील कर दिया गया है। मामला कोटा तहसील के ग्राम बाकी घाट का है। क्रेशर मालिक श्री राजकुमार गोयल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। खनिज और राजस्व तथा पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन करते हुए 9 वाहनों को जब्त किया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर 10 दिसंबर को सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार कोटा श्री तन्मय खन्ना (प्रशिक्षु आईएएस) एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम बांकीघाट तहसील कोटा जिला बिलासपुर के अन्तर्गत राजकुमार गोयल के पक्ष में स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर के उत्खनिपट्टा क्षेत्र का मौका जांच किया गया। जिसमें पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना तथा लीज क्षेत्र के बाहर क्रशर स्थापित एवं संचालित होना पाया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 13 दिसंबर को संबंधित क्रशर को सील कर दिया गया है तथा पट्टेदार के विरूध्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जावेगी।
खनिज विभाग की टीम ने 13 दिसंबर को कोनी, सेन्दरी, लोफंदी, कछार, लमेर, घुटकू, निरतु, धुरीपारा, मंगला, कोटा एवं सकरी क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के 2 हाईवा एवं 4 ट्रेक्टर, खनिज गिट्टी 2 हाईवा एवं खनिज ईंट मिट्टी के 1 माजदा वाहन को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर पुलिस थाना कोटा एवं पुलिस थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इन सभी वाहनों के चालकों और
मालिकों के विरूध्द छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के धारा 21 की तहत् खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज उड़नदस्ता दल बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहम्मद रज्जब बिलासपुर 9755114786

Share This Article