होटल संचालक से सवा 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी: शापिंग मॉल में दो दुकान देने का झांसा देकर लिया एडवांस, फरार होने पर FIR

राजेन्द्र देवांगन
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मणिपुर पुलिस ने दर्ज किया अपराध

सरगुजा में शॉपिंग मॉल में दो दुकानें देने का झांसा देकर होटल संचालक से 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। होटल में रूकने वाले बिलासपुर के एक व्यक्ति ने एग्रीमेंट पेपर एवं साइड दिखाकर दावा किया कि वह शॉपिंग कांप्लेक्स बना रहा है। उसने बतौर एडवांस 1

जानकारी के मुताबिक, रिंगरोड में श्री लक्ष्मी होटल के संचालक अशोक गुप्ता ने मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुभम बिहार मंगला बिलासपुर निवासी रासपाल सिंह बागडिया होटल में वर्ष 2022 में लंबे समय तक रूका था।

उसने सरगुजा देवीगंज रोड में बद्री प्रसाद गुप्ता व बंशी प्रसाद गुप्ता के जमीन का एग्रीमेंट कागज और साईड का नक्शा दिखाकर बताया कि वह यहां शॉपिंग माल बनवा रहा है। उसने अशोक गुप्ता को शॉपिंग माल में दो दुकानें देने का झांसा दिया।

एडवांस लेकर दिया चेक रासपाल सिंह बागडिया ने फरवरी 2022 में पैसों की जरूरत बताकर कुछ पैसे एडवांस में मांगे। अशोक गुप्ता ने उन्हें 04 फरवरी 2022 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच में कुल 14 लाख 35 हजार रुपये बतौर एडवांस दे दिया। रासपाल सिंह बागडिया द्वारा अलग-अलग स्टांप पेपर में पैसे वापस करने का एग्रीमेंट किया एवं बतौर गारंटी आईडीएफसी बैंक का चेक दे दिया।

आज तक मात्र दो लाख रुपये वापस किया गया है। रासपाल सिंह का मोबाईल फोन बंद मिल रहा है।

मणिपुर पुलिस ने अशोक गुप्ता की रिपोर्ट पर रासपाल सिंह बागडिया के खिलाफ धारा 420 का अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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