विभाग ने दो अलग अलग प्रकरण बनाए हैं, जिनमें 18.67 करोड़ तथा 9.95 करोड़ रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। खनिज अधिकारी आरपी कमलेश ने बताया कि जिले की खिरकिया अंतर्गत भूमि खसरा 40 रकबा 2.000 हेक्टेयर पर सागर स्टोन क्रेशर प्रो. राहुल पिता प्रहलाद पटेल निवासी एमआईजी. कालोनी जिला हरदा के नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा की मौका जांच की गई।
हरदा। जिले में जिस तरह नर्मदा से बड़े स्तर पर रेत अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है ठीक उसी प्रकार मिट्टी और पत्थरों का अवैध कारोबार भी जमकर फल फूल रहा है। गिट्टी बनाने में उपयोग होने वाले पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है।
विभाग ने दो अलग अलग प्रकरण बनाए हैं, जिनमें 18.67 करोड़ तथा 9.95 करोड़ रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। खनिज अधिकारी आरपी कमलेश ने बताया कि जिले की खिरकिया अंतर्गत भूमि खसरा 40 रकबा 2.000 हेक्टेयर पर सागर स्टोन क्रेशर प्रो. राहुल पिता प्रहलाद पटेल निवासी एमआईजी. कालोनी जिला हरदा के नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा की मौका जांच की गई।
पट्टेदार ने अन्य खसरा नंबर 39/1 भूमि स्वामी देवलाल निर्भय सिंह विसराम, खसरा नंबर 39/2 भूमि स्वामी सुरेश खैत्या तथा खसरा नंबर 38 भूमि स्वामी तुलसीराम वल्द छगन के नाम पर दर्ज है। मौके पर उक्त स्वीकृत क्षेत्र के आलावा पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया। मौके पर उक्त खसरा नंबरों पर अवैध रूप से खोदे गए गड्ढों की जांच कर नाप लिया गया।
नाप अनुसार क्रमशः 39/1 में 3375 घन मीटर, खसरा नंबर 39/2 में 12,600 घन मीटर एवं खसरा नंबर 38 में 11,664 घन मीटर पत्थर (गिट्टी) का अवैध उत्खनन पाया गया, जो कि अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। उपरोक्तानुसार पट्टेदार द्वारा कुल 27.639 घन मीटर पत्थर/गिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया।
भूमि स्वामी एवं क्रेशर मालिक राजेश पिता रामनारायण सिरोही निवासी वीवी गिरी वार्ड मिडिल स्कूल के पास हरदा के विरुद्ध मप्र (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर 9.95 करोड़ रुपये अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है।
आदिवासियों की जमीनें भी खोद दी
इसी तरह खरड़ स्थित भूमि खसरा नंबर 40 रकबा 2.000 हेक्टेयर सागर स्टोन क्रेशर के प्रो. राहुल पिता प्रहलाद पटेल के नाम से स्वीकृत है। इस खदान से लगे खसरा नंबर 41/1 में पत्थर उत्खनन पाया गया। राजस्व रिकार्ड में जांच करने पर उक्त खसरा नंंबर का रकबा 1.690 हेक्टेयर है, जो भूमि स्वामी तीजाबाई छगन, तुलसीराम पुत्र छगन जाति कोरकू निवासी सारंगपुर तहसील खिरकिया का होना पाया गया।
खरड़ के खसरा नंबर 41/1 रकबा 1.690 हेक्टेयर पर निर्मित तालाब का मौके पर नाप किया गया। कुल 73.884 घन मीटर पत्थर का उत्खनन कर विक्रय/सप्लाई किया जाना पाया गया। जबकि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार मात्र 22,000 घन मीटर पत्थर की अनुज्ञा जारी की गई थी।
इस प्रकार शेष मात्रा 51.884 घन मीटर का परिवहन अनुज्ञा भूमि स्वामी द्वारा नहीं लिया गया, जो कि अवैध उत्खनन की श्रेणी में होना पाया गया। भूमिस्वामी एवं क्रेशर मालिक के विरुद्ध मप्र (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर 18.67 करोड़ रुपये अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है।