हाईकोर्ट का आदेश : बीमा कंपनी दे 1 करोड़ 10 लाख मुआवजा, जानिए क्या है पूरा मामला

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक एसईसीएल कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Share This Article