रायपुर । रजिस्ट्री में पटवारी व तहसीलदार के हस्ताक्षरित खसरा पांचसाला और खसरा बी -१ की जरूरत नहीं होगी । इससे पहले बिना पटवारी व तहसीलदार के सील और दस्तखत बिना रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी । अब भुइंया वेबसाइट में अपलोड खसरा पांचसाला और खसरा बी -1 से ही रजिस्ट्री की जाएगी । महानिरीक्षक पंजीयक ने यह आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टरों को सूचित किया है ।
इस आदेश के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी । इसके पीछे कारण यह है कि लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन नक्सा खसरा व बी -१ में पटवारी के हस्ताक्षर और सील लगवाना पड़ता था । इसके लिए उन्हें बार – बार पटवारी कार्यालय के चक्कर काटना पड़ रहा था । जिससे रजिस्ट्री पेंडिंग हो जाती थी और शासन को भी राजस्व का नुकसान होता था । अब यह सभी समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है । विवादित या सफ्टवेयर में अभिलेख नहीं होने पर ही पटवारी या तहसीलदार के प्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे ।
बता दें कि 26 अपैल 2014 को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि बी -1 , व खसरा पांचसाला को हस्थ लिखिति मान्य नहीं होगा । इसकी प्रतिलीपी सिर्फ भुईंया साफटवेयर के माध्यम से ही दी जाएगी । इस आदेश में साफ लिखा गया है कि भुईंया से प्राप्त खसरा पांचसाला और खसरा बी -१ मान्य रहेगा । इसलिए संपत्ती की रजिस्ट्री के लिए भुईंया से प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर युक्त खसरा पांचसाला और खसरा बी -१ लिया जाएगा ।
महानिरीक्षक के पत्र के मुताबिक शिकायत मिली थी कि पटवारी कार्यालय में अभिलेख देने के एवज में रिश्वत मांगी जाती है । रिश्वत नहीं देने वालों को बार – बार कार्यालय के चक्कर कटवाया जाता है । इसकी वजह से पूर्व के आदेश को शिथिल करके यह छूट दी गई है । अब जमीन के खसरा पांचसाला और खसरा बी -१ के लिए अब पटवारी व राजस्व अधिकारी के दस्तखत की जरुरत नहीं होगी । भुईंसा में अपलोड अभिलेख को रजिस्ट्री के लिए मान्य किया गया है
धर्मेश साहू , महानिरीक्षक , पंजीयक
Editor In Chief