Chhattisgarh HC में अब ई-फाइलिंग के जरिए होगी याचिका स्वीकार, नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी..!
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ई-फाइलिंग पर जोर देते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब कंपनी अपील (सीओएमए), कंपनी याचिका, मध्यस्थता अनुरोध (एआरबीआर), मध्यस्थता आवेदन (एआरबीएपी) व मध्यस्थता अपील (एआरबीए) से संबंधित याचिका अब ई-पोर्टल के माध्यम से दायर करनी होगी। जारी अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान किया गया ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर करने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ई-फाइलिंग पोर्टल बंद है या उपलब्ध नहीं है तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अनुमति से केंद्रीय फाइलिंग काउंटर के समक्ष दायर की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट से लेकर देशभर के हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को बंद कर दिया गया था। जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आनलाइन सुनवाई की सुविधा प्रारंभ की थी। इसमें काजलिस्ट की जा रही थी। जिन मामलों की सुनवाई के लिए सूची जारी की जा रही थी याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं के अलावा महाधिवक्ता कार्यालय को इसकी सूचना दी जा रही थी। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा सुनवाई के तकरीबन आधा घंटे पहले संबंधित अधिवक्ताओं व महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी को लिंक वाट सएप के जरिए दी जा रही थी। यह सुविधा तब कारगार साबित हो हुई। उस दौर में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के दौरान नई व्यवस्था के तहत आनलाइन सुनवाई के दौरान राजीनामा व सुलह समझौते की सुविधा हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों व आवेदनकर्ताओं को दी थी। कोरोना के दौर में बिलासपुर से बाहर रहने वाले पक्षकार और आवेदनकर्ताओं के लिए तब यह सुनवाई वरदान साबित हुई थी।
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