EWS आरक्षण जारी रहेगा:सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में 3 न्यायाधीश बोले- आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं….

राजेन्द्र देवांगन
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EWS आरक्षण जारी रहेगा:सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में 3 न्यायाधीश बोले- आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। EWS के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाया है।


सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार CJI यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एक साथ फैसला सुनाएंगे। वहीं, जस्टिस एस रवींद्र भट्‌ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला अलग-अलग फैसला पढ़ेंगे।

जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी।

हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा- केंद्र की दलील
केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की।

EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस
क्या आर्थिक आरक्षण संविधान के खिलाफ है

EWS आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पूछा था, क्या EWS आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन उसकी मूल भावना के खिलाफ है? एससी/एसटी वर्ग क

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