CG: में जन्माष्टमी पर ड्राइ-डे: शराब की दुकानें कल बंद रहेंगी, कृष्णाष्टमी में जारी हुआ आदेश

राजेन्द्र देवांगन
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CG: में जन्माष्टमी पर ड्राइ-डे: शराब की दुकानें कल बंद रहेंगी, कृष्णाष्टमी में जारी हुआ आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे रहेगा. सरकार ने शराब और मांसाहार की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है.मांस की बिक्री और मांसाहार की दुकानों को भी बंद रखना होगा.राज्य शासन द्वारा 19 अगस्त को ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ के दिन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है. ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकाने बंद रहेगी.

शुष्क दिवस में प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब आदि बंद रखे जाएंगे. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने शुष्क दिवस तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पशुवध गृह बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी किया है. जिला, संभाग और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.

प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां धूमधाम से जारी है. विभिन्न मंदिरों में विशेष तौर पर झांकी की तैयारी हो रही है. इस बीच सरकार ने इस पर्व को लेकर बड़ा फैसला किया है. यह पहली बार है, जब जन्माष्टमी पर शराब की बिक्री को रोक दिया गया है. मांसाहार की दुकानों को भी कल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है, अभी तक ऐसा आदेश राष्ट्रीय पर्वों और कुछ विशेष मौकों पर ही जारी होता था. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा पहली बार हुआ है. बताया जा रहा है कि ऐसा श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
राज्य शासन द्वारा ’श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ के दिन छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित.
19 अगस्त को सभी नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकाने रहेंगी बंद.
मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल बार, क्लब आदि भी रहेंगी बंद.

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