मस्तूरी के नायब तहसीलदार कदाचरण के आरोप में निलंबित

राजेन्द्र देवांगन
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मस्तूरी के नायब तहसीलदार कदाचरण के आरोप में निलंबित

बिलासपुर जिले के मस्तूरी के नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासकीय सेवक के विपरित आचरण प्रदर्शित किये जाने के कारण कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने आज उन्हें निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि श्री कमार के विरूद्ध अनुशासनहीन आचरण की वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त से की थी। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। समाधान कारक जवाब नहीं मिलने के कारण नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की प्रावधानों के अंतर्गत कमिश्नर डॉ.अलंग ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में श्री कमार का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर रहेगी। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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