छत्तीसगढ़: नाईट कर्फ्यू का ऐलान जल्द ही

राजेन्द्र देवांगन
3 Min Read
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छत्तीसगढ़: नाईट कर्फ्यू का ऐलान जल्द ही

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े मामले के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टर और एसपी को इस बाबत निर्देश भी दे दिये गये हैं। जल्द ही स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में शासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

राज्य सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

ये नाईट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा। छत्तीसगढ़ में अभी सिर्फ दो ही जिले हैं जो चार के करीब या चार से ज्यादा है। रायपुर में पॉजेटिविटी रेट 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है, जबकि दुर्ग का पॉजेटिविटी रेट 4 के आसपास है।

ऐसे में कलेक्टर रायपुर में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी कर सकते हैं। वहीं दुर्ग में भी कड़े प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं। 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिले मसलन रायपुर में स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पुल और अन्य सार्वजनिक जगहों को प्रतिबंधित किया गया है।

इन पर लगेगी सख्ती

वहीं अन्य जिलों की की बात करें तो रैली, भीड़, बड़े आयोजन जिसमें समाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खेलकूद के आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो निजी अस्पताल संचालक, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें।

वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स, मॉल संचालकों, होलेसेलर, सिनेमा व थियेटर मालिक, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये।

वहीं RTPCR टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गयेहैं। रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गयेहैं।

मास्क अब बाजार, दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं। सरकारी कर्मचारियोंको भीड़भाड़ वाला ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा गया है।

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