राजधानी फिर इतने दिनों के लिए ‘लॉक’, नई गाइडलाइन्स जारी
मनोज शुक्ला,रायपुर. छतीसगढ़ के अधिकतर जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सबसे अधिक संक्रमित केस रायपुर से ही सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को एक सप्ताह और आगे बढ़ाया गया है.राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. रायपुर में लॉकडाउन एक सप्ताह बढ़ गया है. यानी 26 अप्रैल तक राजधानी फिर लॉक हो गया है.
रायपुर में में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या और इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है, जिससे सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है.रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएगें.
सभी प्रकार की मंडियां, थोक/फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी.किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स ठेले में करेंगे. मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें.
निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदंड और चालान की कार्रवाई की जाएगी.पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/एल. पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी /प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा.
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