सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी थी। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में SC समुदाय को तीन भागों में बांटा गया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इस आदेश की जानकारी जल संसाधन मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया- ‘तेलंगाना सरकार ने अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था।’
इस कमीशन ने SC समुदाय की 59 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15 प्रतिशत के कुल आरक्षण के लिए तीन वर्गों (वर्ग I, वर्ग II और वर्ग III) में बांटने की सिफारिश की थी। इस कानून को लागू करने से पहले रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई।
सिफारिश को 8 अप्रैल को तेलंगाना के राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। जिसके बाद इसे इसे 14अप्रैल को इसे लागू किया गया है। SC वर्ग को पहले की तरह 15% ही आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब इसे अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है।
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा- ‘अगर 2026 की जनगणना में एससी की जनसंख्या बढ़ती है, तो आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को राज्यों को इस तरह के वर्गीकरण के लिए मंजूरी दी थी।
किस आधार पर हुआ बंटवारा
जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाली कमीशन ने अलग-अलग SC उप-जातियों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। आयोग ने सर्वे के दौरान लोगो से भी सुझाव मांगे।
8600 से अधिक लोगों से सुझाव और अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। जनसंख्या वितरण, साक्षरता दर, उच्च शिक्षा में भागीदारी, रोजगार, सरकारी योजनाओं से लाभ और राजनीतिक भागीदारी जैसे कई पाॅइंट पर समुदाय को मापा गया। कमीशन ने सभी समुदायों की बात सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट दी।
SC ने पिछले साल दी थी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी थी। सात जजों की बैंच ने 6:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- ‘राज्यों को डेटा के आधार पर SC-ST के अंतर्गत आरक्षण में वर्गीकरण करने का अधिकार है।
अगर किसी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है, तो वह इस 15 फीसदी आरक्षण को विभिन्न SC समुदायों के बीच उनके पिछड़ेपन के आधार पर बांट सकता है।’
जस्टिस बीआर गवई सहित छह जजों ने उप-वर्गीकरण का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था- ‘SC/ST एक समान वर्ग नहीं हैं और कुछ समुदाय दूसरों से अधिक पिछड़े हो सकते हैं।’ वहीं, जस्टिस विक्रम नाथ ने उप-वर्गीकरण को लेकर असहमति जताई थी।
तेलंगाना CM ने OBC आरक्षण को 42 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था
तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने 17 मार्च को राज्य में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण सीमा 23% से बढ़ाकर 42% करने का ऐलान किया था। अगर यह लागू हो जाता है, तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हो जाएगा।
तेलंगाना CM ने विधानसभा में कहा था- ‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो OBC आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद, हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की।’
उन्होंने कहा- कांग्रेस सरकार ने OBC आरक्षण को 37 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है, अब 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है।
हम OBC आरक्षण को 42 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण हासिल नहीं हो जाता।