बिलासपुर। प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 10 फरवरी से शुरू होने वाली काउंसिलिंग में डीएड अभ्यर्थियों के साथ उन बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। इस फैसले से बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
शिक्षक भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का नया आदेश
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासन को अपने निर्णयों के संबंध में ठोस जवाब प्रस्तुत करना होगा।
2855 अभ्यर्थियों की सूची पेश, शासन को था 15 दिन का समय
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के तहत डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट में पेश की थी। हाईकोर्ट ने इस सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शासन को 15 दिन का समय दिया था।
डीएड के साथ बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल
इस आदेश के पालन में राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति का निर्देश जारी किया और 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद काउंसिलिंग प्रक्रिया में नए बदलाव देखने को मिलेंगे।
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