छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। कोयला घोटाले में IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट ने उन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। कोयला घोटाले में IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट ने उन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोयला घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
लेकिन कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस रानू साहू को हाइकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने ये फैसला लिया है। आपको बतादे की मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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