अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी वाहन है, उन सभी में 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का टारगेट है।
छत्तीसगढ़ के 40 लाख से ज्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) परिवहन के अधिकारी लगवाएंगे।
परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने इस संबंध में बैठक करने के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। HSRP लगने के बाद इन वाहनों में तीन नंबर प्लेट हो.परिवहन अधिकारियों ने दैनिक भास्कर को बताया, कि अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी वाहन है, उन सभी में 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का टारगेट रखा है।
HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग ने मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है।निर्देश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट में उपलब्ध होगी।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में लगाने का निर्णय लेते हुए परिवहन अधिकारी।क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटहाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए सरकार ने अनिवार्य किया है। यह प्लेट, पुराने नंबर प्लेट से ज्यादा सुरक्षित होती है।
टारगेट पूरा करने प्रदेश को दो जोन में बांटा गयाजोन A- रायपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा आरटीओ कार्यालय शामिल हैं।
जोन B- RTO कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर जिले के पंजीकृत वाहन शामिल हैं।अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में अब तीन नंबर प्लेट लगेगी।
रजिस्ट्रेशन प्लेट में इतना खर्च लगेगाटू-व्हीलर मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर और ट्रेलर पर HSRP प्लेट लगाने के लिए GST सहित 365.80 रुपए वाहन मालिकों को लगेगा।3-व्हीलर के लिए 427.16 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपए और 705.64 रुपए लगेगा।
ऑटोमोबाइल डीलर के जरिए 2019 के पहले रजिस्टर वाहनों पर इंस्टॉलेशन के लिए 100 रु अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा।घर पहुंच सेवा के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी।गाड़ियों में इस तरह लगेंगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटटू व्हीलर: पहली प्लेट शॉकप के पास।
दूसरी प्लेट बैक लाइट के पास और तीसरी प्लेट मेटगार्ड के ऊपर। थ्री व्हीलर: पहली प्लेट फ्रंट कांच के नीचे। दूसरी प्लेट बैक लाइट के नीचे और तीसरी प्लेट फ्रंट कांच के टॉप या साइड पर। फोर व्हीलर: पहली प्लेट फ्रंट लाइट के नीचे। दूसरी प्लेट बैक लाइट के नीचे और तीसरी प्लेट बोनट के साइड या फ्रंट में।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर जानकारी साझा करते हुए।सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर नियम लागू अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। वाहन स्वामी सुरक्षित रहे और उनकी गाड़ी की मॉनिटरिंग हो सके, इसलिए दो महीने के अंदर टारगेट लेकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट को बदला जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना पहले जारी की थी।

