23-सितंबर,2020
बिलासपुर-{सवितर्क न्यूज़} हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास से किसी भी सूरत में वंचित न किया जाए। ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूलने की जानकारी देते हुए पालकों ने डिवीजन बेंच में रिट दायर की है। कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर यह बताने को भी कहा है कि पूरी फीस वसूली पर रोक क्यों नहीं लग रही है। इसके लिए शासन क्या उपाय कर रहा है।
राधिका अग्रवाल व अन्य अभिभावकों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की है। अपीलार्थियों के वकील मलय श्रीवास्तव, पवन केशरवानी ने कोर्ट को बताया कि सिंगल बेंच के आदेश का निजी स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश की आड़ में अधिकतर स्कूल पिछले साल की तरह ही पूरा फीस पैकेज ले रहे हैं। इसमें रिएडमिशन, मेंटनेंस, लैब, लाइब्रेरी आदि के नाम पर ली जाने वाली फीस शामिल है।
डीईओ को आवेदन दिया पर कार्रवाई नहीं
याचिका में बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 सितम्बर को आदेश दिया था कि फीस जमा न होने या अन्य किसी आधार पर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकालना है। लेकिन उसके बाद भी कई बच्चों को निकाल दिया गया। कुछ पेरेंट्स ने डीईओ से इसकी शिकायत की लेकिन कोई राहत नहीं मिली, न किसी स्कूल पर कार्रवाई हुई।
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