रायपुर में 21 सितंबर से 28 तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा
पहले से ज्यादा इस बार कड़े नियम होंगे लागू!

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
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19-सितंबर,2020

रायपुर-(सवितर्क न्यूज़) राजधानी रायपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान रायपुर जिले में शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी. कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना केस बढ़ने से प्रशासन ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। पूरे रायपुर जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। लोगों को बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। रायपुर के कलेक्टर एस भारती दासन ने बताया कि सिर्फ सुबह से शाम डेढ़ घंटे के लिए दूध की सप्लाई का काम होगा। दवा की दुकान, पेट्रोल और एलपीजी के सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा, बाकी हर दुकान और बाजार बंद रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि किराना दुकान, सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
कलेक्टर बोले- 7 दिनों का खरीद लें सामान
इस रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के नियम को शिथिल कर दिया गया है। रविवार को बाजार खुलेगा ताकि लोग सामान ले सकें। कलेक्टर ने कहा कि 21 सितंबर की रात तक का वक्त लोगों के पास है। इसलिए उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरी अपील है कि लोग कम से कम 7 दिनों का सामान घर पर स्टोर कर लें। व्यापारियों से मेरा आग्रह है कि किसी तरह की कालाबाजारी, ओवररेटिंग ना करें, लोगों को सेवाएं दें। एसएसपी अजय यादव ने बताया कि पुलिस भी अलर्ट मोड पर रहेगी। दुकानों में अव्यवस्था ना हो, इसे नगर निगम की टीम निगरानी करेगी।
पेट्रोल पंप पर सिर्फ एमरजेंसी वाहनों को पेट्रोल, पुलिस बैरीकेडिंग करेगी
कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन में पेट्रोल पंप में एंबुलेंस, सरकारी सेवा के वाहन, मेडिकल इमरजेंसी के प्राइवेट वाहनों को ही पेट्रोल मिलेगा। एसएसपी यादव ने बताया कि पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं, जिले की सीमा भी सील होगी। इन जगहों पर 24 घंटे बल तैनात रहेगा। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरीकेडिंग होगी। थाना वार पेट्रोलिंग होगी।

देखिये आदेश…👇

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